National Fund For Persons With Disability 2025 – विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता

By Sarkari Job and Yojana

Published On:

National Fund For Persons With Disabilities 2025

National Fund For Persons With Disability: दिव्यांग व्यक्तीयो के लिये राष्ट्रीय कोश वित्तीय सहायता (National Fund For Persons With Disabilities) के अंतर्गत ऋण राशी प्रदान की जाती है । इस सहायता की शुरुवात एवं स्थापना लगभग 24 जनवरी 1997 को की गयी थी ।

जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश यही है, कि दिव्यांग व्यक्तीयो को आर्थिक विकास के साथ साथ उनके स्व-रोजगार को बढावा देना । यह दिव्यांग व्यक्तीयो के लिये एक ऐसी योजना है जिसमे कीफायती ब्याज दरो मे दिव्यांग व्यक्तीयो को सहायता राशी प्रदान की जाती है ।

इस ऋण सहायता राशीसे दिव्यांग व्यक्ती तकनीकी अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते है । जिससे दिव्यांग व्यक्तीयो का व्यावसायिक पुनर्वास तथा स्वरोजगार मे विकास हो सके । इस सहायता राशी को दो विभागो मे बाटा गया है जिसमे एक राष्ट्रीय कोश सहायता है, जिसके अंतर्गत आवेदन करता को लगभग 200000 की सहायता राशी प्राप्त होती है, तथा इसके साथ ही दुसरा क्षेत्रीय कोश सहायता राशी है, जिसके अंतर आवेदन करता को लगभग 15000 की सहायता राशी प्रदान की जाती है।

डीओईपीडब्ल्यूडीएस (DOPwdS) अंतर्गत एक योजना जिसमे दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को अलग अलग जिवन व्यापन करनेवाली गतिविधियों के समर्थन में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।  दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक कुछ मुख्य क्षेत्रों के लिए निधि के तहत वित्तीय सहायता का समर्थन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना ही इन दिशा- निर्देशों का उद्देश्य है ।

 ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना , जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/रंगमंच/साहित्य इन मे से कीसि एक क्षेत्र मे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले सकें यही इस योजना का उद्देश्य है ।

राष्ट्रीय क्षेत्रीय राज्यस्तर पर प्रदर्शन अथवा कार्यशाळा व मे आयोजन करने के लिए योजना के अंतर्गत यह दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर प्रदर्शनी/ कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

National Fund For Persons With Disability महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का नामNational Fund For Persons With Disability
शुरुवात24 जनवरी 1997
किसके अंतर्गतNational Fund For Persons With Disability
HomepageClick Here
व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़ेJoin Now
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेJoin Now

National Fund For Persons With Disability के फायदे

भाग 1:- दिव्यांगजनों द्वारा रचित चित्रकारी, हस्तशिल्प आदि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी/कार्यशालाएं आयोजित की जाती है।

  1. कार्यशालाएं के आयोजन के लिए अत्यावश्यक होने वाली स्थापना लागत जिसने हलकी व्यवस्था तथा अपनी उत्पाद अथवा चित्र को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किये जाने वाले प्रतिभागी के लिये यात्रा का भत्ता और परिवहन के लिए लगने वाला खर्च आदि चिजो का समावेश किया गया है । 
  2.  एलसीडी स्क्रीन, प्रकाश, संगीत आदि की व्यवस्था की लागत का समावेश शाहिद है।
  3. अनुदान की 50% धनराशि आगमी रूप से जारी की जाएगी तथा उर्वरित 50% धनराशि कार्यक्रम पूरा होने तथा उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।
  4. राष्ट्रीय स्तर के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रुपये निर्धारित की गयी है, क्षेत्रीय स्तर  के लिए 15 लाख रुपये निर्धारित की गयी है ।

भाग 2:- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संदर्भ मे मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/रंगमंच/साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

  1. विकलांग उम्मीदवार के लिए द्वितीय एसी ट्रेन का आने-जाने का किराया , अनुरक्षक  यदि वह राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अकेले यात्रा करने में असमर्थ है, तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2500/- रुपये की दर से भोजन-आवास का  भी प्रदान किया जाता है ।
  2.  आने-जाने का किफायती हवाई किराया तथा आयोजन की पूरी अवधि के लिए प्रतिदिन 4000/- रुपये की अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के संदर्भ में धनराशी प्रदान की जाती है।

भाग 3: राज्यों द्वारा मामले दर मामले आधार पर की गई विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा के आदेशा अनुसार उच्च सहायता आवश्यकता वाले  दिव्यंग व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्णा करने हेतू सहायता प्रदान की जाती है ।

  1. वित्तीय सहायता निम्न तक सीमित है:- दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुधार के लिए अनुकूलित गतिशीलता उपकरण की वास्तविक लागत या 1 लाख रुपये, से भी कम रंगी जाती है  ।

National Fund For Persons With Disability पात्रता

भाग 1 :- के लिए — दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित की गई चित्रगारी, हस्तशिल्प आदि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी/कार्यशालाएं।

  1. संघ निम्नलिखित में से एक होना अनिवार्य होगा – एक सरकारी संघ; सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संघ; कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संघ; ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत संघ ।
  2. संघ तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।
  3. संघ के पास उत्पादों/चित्रकला के बिक्री में प्रदर्शनी/कार्यशालाओं के आयोजन में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है ।

भाग 2: –मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/रंगमंच/साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

  • आवेदन कर्ता दिव्यांग व्यक्ति होना अनिवार्य होगा ।
  • विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए।
  • आवेदन कर्ता के परिवार की कुल वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) – 3.00 लाख हर वर्ष (अगर राष्ट्रीय आयोजनों और राष्ट्रीय आईटी चैलेंज में भाग ले रहे हैहै) 5.00 लाख हर वर्ष (अगर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग ले रहे हैं तो )।
  • आवेदकर्ता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीता होना अनिवार्य होगा अथवा  उसे उत्कृष्ट /उम्मीदवार कलाकार (संस्कृति मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार) के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ होना अनिवार्य है।
  • आवेदन कर्ता ने पहले कभी किसी ऐसे आयोजन में भाग नहीं लिया होना चाहिए ।

भाग 3: राज्यों द्वारा मामले दर मामले आधार पर की गई विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उच्च सहायता आवश्यकता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को सहायता प्रदान करना।

  1. जिन्होंने राज्यों से संपर्क किया है और राज्य अपने कोष से ऐसी सहायता प्रदान नहीं कर सके तथा कोष के तहत विचार करने के लिए सिफारिश की है। उन आवेदक को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उच्च सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए ।
  2. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये अथवा अधिक नहीं होनी चाहिए।
  3. किसी दिव्यांगजन को किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए निधि के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है, तो वह समान आयोजनों के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र नहीं होगा।

National Fund For Persons With Disability आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया
  • भाग 1 के लिएः
    • प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पात्र संगठन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-। में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते  है।
    • पता:- युक्त सचिव एवं सीईओ कमरा नं. 527, 5वीं मंजिल, बीी विंग पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003.
  • भाग 2 के लिएः
    • पात्र दिव्यांगजन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-।। में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।
    • पता:- फंड के संयुक्त सचिव एवं सीईओ, कमरा नं. 527, 5वीं मंजिल, बीी विंग पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
  • भाग 3 के लिए:
    • उच्च समर्थन आवश्यकताओं की मांग करने वाले मानदंड विकलांगता वाले पात्र व्यक्ति, जिनका राज्य मूल्यांकन बोर्डों द्वारा मूल्यांकन किया गया है, वे दिशानिर्देशों के अनुलग्नक में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके लिये पत्ता निचे दिया गया है।
    • पता:- फंड के संयुक्त सचिव एवं सीईओ कमरा नं. 527, 5वीं मंजिल, बीी विंग पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003.
भाग 1 के लिएः – दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी/कार्यशालाएं।
  1. पंजीकरण का पप्रमाणपत्र
  2. संगठन का अनुभव दर्शाने वाला सहायक दस्तावेज़ 
  3. संगठन का ज्ञापन 
  4. पैन/टैन/जीएसटी नंबर 
  5. व्यापार/विपणन निकायों को आमंत्रित करने वाला निमंत्रण पत्र

भाग 2 के लिए: मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, जिन्होंने राज्य स्तर पर खेल /ललित कला / संगीत / नृत्य / फिल्म / रंगमंच / साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ताकि वे राष्ट्रीय मानदंड विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

  • विकलांगता के वैध स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति 
  •  आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या (यदि आधार कार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है)।
  • राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का प्रमाण पत्र या ललित कला/चित्रकला/संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि ट वाला प्रमाण पत्र।मेरा4. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजक से निमंत्रण।
  • राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजक से निमंत्रण।
भाग 3 के लिएः – राज्यों द्वारा मामले दर मामले आधार पर विशिष्ट अनुशंसा पर मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को समर्थन प्रदान करना।
  • विकलांगता के वैध स्थायी प्रमाण पत्र की प्रति
  • आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या (यदि आधार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है)।
  • मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों की प्रतिलिपि
  • राज्य सरकार से प्रमाण पत्र जिसमें बताया गया हो कि प्रस्ताव शुरू में उन्हें प्रस्तुत किया गया था और राज्यों के लिए कोई सहायता प्रदान करना संभव नहीं था। इसके अलावा राज्य की अनुशंसा की एक प्रति जिसमें सहायता की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो।

Disclaimer:
यह जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए दी गई है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी स्रोत से पुष्टि जरूर करें।

National Fund For Persons with Disability

Leave a Comment