Ramai Awas Yojana 2025: महाराष्ट्र की राज्य सरकार की ओर से एक नई योजना का आयोजन किया है गया है, जिसका नाम है- रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र यह योजना खास करके अनुसूचित जातियों और नवाबोध समुदायों को स्थाई रूप से घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बनाई गई है।
इस योजना का महत्व पूर्ण एक उद्देश्य है ,जो की इन समूहों की जीवन स्थिति में प्रमुखता से सुधार लाना और उन्हें अपना घर उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
अनुसूचित जाति के नवाब बौद्ध परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु तथा उनकी आवास समस्या को का निराकरण करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी विभागों में खुद की भूमि पर अथवा अपने रिश्तेदार की भूमि पर 259 वर्ग फीट का पक्का मकान बनाने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से रमाई आवास घरकुल योजना लगभग 2009 से लेकर 10 के बीच में शुरुआत की गई है। रमाई आवास योजना की शुरुआत से नव बुद्ध परिवार के लोगों में अपने आवास के समस्या को लेकर राहत मिली है।
Ramai Awas Yojana 2025 महत्वपूर्ण जानकारी
योजना का नाम | रमाई आवास घरकुल योजना |
राज्य के लिए बनी है योजना | महाराष्ट्र |
लाभ | गरीब और दलित परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है |
उद्देश्य | घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे अनुसूचित जाति और नवबोध परिवारों को स्थाई घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके |
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Ramai Awas Yojana 2025 का उद्देश्य
- रमाई आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे अनुसूचित जाति और नवबोध परिवारों को स्थाई घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
- रमाई आवास योजना के तहत इन समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद मिल सकती है तथा उन्हें अच्छे आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- इस योजना से अनुसूचित जाति के लोगों की आश्रय की समस्या का निराकरण होता है और उन्हें अपना घर प्राप्त होता है।
- अनुसूचित जाति के नवबौद्ध परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनकी आवास समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वयं की भूमि पर अथवा अपने रिश्तेदारों की भूमि पर 269 वर्ग फीट का पक्का मकान बनाने के लिए रमाई आवास घरकुल योजना वर्ष 2009-10 से संचालित है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला ग्रामीण विकास तंत्र के स्थानीय निकायों और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद/नगर पालिका/प्रमुख नगर निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
Ramai Awas Yojana 2025 के लिए पत्रताएं
- आवेदन करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जाति अथवा नवोदय वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा उनके परिवार के वार्षिक आय की सीमा लगभग ढाई लाख से कम होनी अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति लगभग 15 सालों से महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
Ramai Awas Yojana 2025 से मिलने वाले लाभ
- रमाई आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को पक्का घर बनाने के लिए एक निश्चित अनुदान दिया जाता है।
- इसके साथ ही रमाई आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति को ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा सकता है।
- आवास निर्माण कार्य करने के लिए क्षेत्रवाद कलाम की लिमिट 500000 निर्धारित की गई है, नक्सली प्रवाहित पहाड़ी क्षेत्र के लिए 132 000 सीमा निर्धारित की गई है। नगर परिषद नगर पालिका तथा महानगरपालिका के लिए दो से लेकर डेढ़ लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है लाभ की प्रकृति एक गृह निर्माण के लिए क्षेत्र के अनुसार डिवाइड की गई है।
- कलाम की व्यय सीमा 5 लाख रुपये है। 132000/- एवं रु. नक्सल प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 142000/- रुपये और नगर परिषद/नगर पालिका और महानगर पालिका और मुंबई विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 15000/-। 2.50 लाख बराबर है
- ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी का हिस्सा शून्य, नगरपालिका क्षेत्रों में 7.5 प्रतिशत तथा महानगरीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
- शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर के पात्र लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा के अनुसार तथा इस लाभ को प्रदान करने के लिए सब्सिडी का रूप निम्नलिखित स्वरूप से
क्षेत्र | उत्पादन सीमा | लाभार्थी हिस्सा |
नगर पालिका | 3 लाख | 7.5% |
ग्रामीण क्षेत्र | 1.5 lakh | निरंक |
महानगरपालिका | 10% | |
महानगरपालिका प्राधिकरण क्षेत्र | 2 lakh |
- ग्राम विकास विभाग शासन आदेश के अनुसार 30 12 2015 पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास भूमि कम आर्थिक सहायता योजना बनाई गई है इस योजना के अंतर्गत रमाई आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे आवास के लिए पत्र लेकिन जिनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है ऐसे लाभार्थियों को भूमि क्रय करने के लिए₹1000 की धनराशि प्रदान की जाएगी तथा ₹50000 की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ अनुसूचित जाति के दिव्यांग लाभार्थियों को देने का निर्णय लिया गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपये तक है। यदि वे योजना की शेष शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
Ramai Awas Yojana 2025 की शर्ते
रमाई आवास घरकुल योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के दिव्यांग लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें बताई गई है
- आवेदन करने वाला व्यक्ति 15 वर्ष से महाराष्ट्र राज्य में निवासी होना अनिवार्य है।
- एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु लाभार्थी परिवार के किसी भी व्यक्ति अथवा लाभार्थी में अन्य कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
Ramai Awas Yojana 2025 अत्यावश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photos)
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- उत्पन्न प्रमाण पत्र
- जॉब कार्ड अथवा जॉब कार्ड का नंबर
- स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण अंक
- मोबाइल नंबर
Ramai Awas Yojana किस प्रकार से काम करती है
- ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इस योजना का कार्यान्वयन करती है जिससे आपको रोना प्राप्त करनी के लिए आसानी होती है।
- शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय जैसे नगर प्रति परिषद नगर पालिका अथवा नगर निगम इस योजना को क्रियान्वयन करती है।
निष्कर्ष
रमाई घरकुल योजना महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और नवोदय समुदाय के लिए बनाई गई है जिससे अनुसूचित जाति हो तथा नया बुद्ध समुदाय के परिवार हो स्थाई घर बनाने के लिए मदद प्रदान की जाती है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी मदद प्रदान करती है।