Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2025: सरकार की ओर से नई-नई योजनाओं का आयोजन किसानों के हित में हमेशा से ही किया जाता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पहल है- “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” इसके अंतर्गत किसानों को फसल नुकसान की भरपाई वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 13 फरवरी 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग खरीफ के लिए दो प्रतिशत की एक समान प्रीमियम तथा रब्बी सीजन के लिए डेड (1.5%) प्रतिशत की एक समान प्रीमियम प्रदान की जाती है।
इसके पहले भी हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित पूरी जानकारी जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना के लाभ, उद्देश्य, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता इन सारी बातों से जुड़ी जानकारी आपके साथ हमने शेर की है, लेकिन आज हम आपके सामने फसल बीमा योजना की नई अपडेट लेकर आए हैं जिसमें कौन-कौन से फसल ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत उसका मुआवजा हम लोग प्राप्त कर सकेंगे और इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी? कब तक हमें यह आवेदन देना होगा?
इन सारी बातों से जुड़ी जानकारी हम यहां पर आपको बताने जा रहे हैं तो अगर आप इस योजना से संबंधित अंतिम तिथि तथा कौन-कौन सी फसल को हमने ऐड करना है आवेदन प्रक्रिया में इसके संबंध पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो यह लेख आपको आखरी तक पढ़ना अनिवार्य होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
---|---|
शुरुआत की तारीख | 13 फरवरी 2016 |
शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा से |
योजना का उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप या अन्य जोखिमों से हुई फसल क्षति की भरपाई कर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
प्रीमियम दरें | – खरीफ फसल के लिए: 2% – रबी फसल के लिए: 1.5% – वार्षिक/व्यवसायिक फसलों के लिए: 5% |
कवर की गई फसलें | – अनाज व दलहन: धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर – तेल बीज: मूंगफली, तिल, सोयाबीन, करेला – नकदी फसलें: कपास, गन्ना, आलू, प्याज आदि |
पात्रता | भारत का कोई भी किसान – चाहे भूमिधारक हो या किरायेदार – इस योजना का लाभ ले सकता है |
जरूरी दस्तावेज़ | आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, फसल बुआई प्रमाण |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों उपलब्ध ➤ 👉 आवेदन करें |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-1551 (टोल फ्री) |
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें | यहाँ क्लिक करें |
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें | यहाँ क्लिक करें |
Homepage | यहाँ क्लिक करें |
अतिरिक्त विशेषताएँ (Important Features):
- बीमा क्लेम सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
- रजिस्ट्रेशन हर सीजन में अलग से कराना होता है (खरीफ/रबी)।
- बीमा अवधि फसल की बुआई से लेकर कटाई तक रहती है।
- रजिस्ट्रेशन की समय सीमा: सीजन शुरू होने के 15-30 दिन के अंदर आवेदन करना होता है।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल बीमा आवेदन और स्थिति की जानकारी पाना संभव है।
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2025 के लाभ:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बेहद नाममात्र प्रीमियम दर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इस योजना के अनुसार:
- खरीफ सीजन (जैसे – धान, मक्का, सोयाबीन आदि) के लिए किसानों को मात्र 2% प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- जबकि रबी सीजन (जैसे – गेहूं, चना, सरसों आदि) की फसलों के लिए यह प्रीमियम केवल 1.5% निर्धारित किया गया है।
यानी अगर किसान की फसल का बीमा मूल्य ₹50,000 है, तो खरीफ फसल के लिए उसे केवल ₹1,000 और रबी फसल के लिए ₹750 का ही प्रीमियम देना होगा।
बाकी की पूरी बीमा राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिससे किसान को किसी भी प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में आर्थिक राहत मिल सके।
यह योजना किसानों को कम लागत में ज़्यादा सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये भी पढ़े:
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2025 का उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि कृषि विभाग में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में सतत उत्पादन के समर्थन प्रदान करना। किसने की आय को स्थिर करना ताकि वह खेती करते रहे और नए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी खेती बाड़ी ठीक-ठाक से कर सके। जो खाद्य सुरक्षा फसल विधि विविधीकरण और कृषि क्षेत्र को वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के अलावा उत्पादन जोखिमों से किसानों की रक्षा करनी में इस योजना का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 – पात्रता (Eligibility Criteria)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत देश के सभी किसान, जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती करते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं:
- अधिसूचित क्षेत्र का किसान होना आवश्यक है:
- किसान को उस क्षेत्र का निवासी या खेती करने वाला होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) किया गया है। यानी केवल उन्हीं क्षेत्रों के किसान योजना के लिए पात्र होंगे जिन्हें योजना के तहत शामिल किया गया है।
- अधिसूचित फसल की खेती करना जरूरी है:
- किसान को वही फसल उगानी चाहिए जिसे उस क्षेत्र में योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो। अन्य फसलों पर बीमा दावा नहीं किया जा सकेगा।
- सभी श्रेणी के किसान पात्र हैं:
- भूमिधारक (Owner Farmers) और
- किरायेदार / गैर-भूमिधारक (Sharecroppers & Tenant Farmers)
दोनों प्रकार के किसान इस योजना के अंतर्गत बीमा लाभ ले सकते हैं।
- घरेलू (Non-loanee) किसानों के लिए अतिरिक्त शर्तें:
- घरेलू यानी ऐसे किसान जिन्होंने कृषि ऋण नहीं लिया है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे:
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- भूमि कब्जा प्रमाण (possession certificate)
- फसल बुआई का प्रमाण
- पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि)
- घरेलू यानी ऐसे किसान जिन्होंने कृषि ऋण नहीं लिया है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे:
जबकि ऋणी किसान (Loanee Farmers) जिनका फसल ऋण बैंक से जुड़ा होता है, उन्हें स्वतः बीमा में शामिल कर लिया जाता है।
जरूरी बात:
राज्य सरकार की ओर से पात्रता और अधिसूचित फसलों की लिस्ट हर सीजन की शुरुआत में जारी की जाती है। इसलिए किसानों को आवेदन से पहले अपने क्षेत्र और फसल की स्थिति की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कृषि कार्यालय से अवश्य लेनी चाहिए।
Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2025 आवश्यक दस्तावेजः
PMFBY 2025 के लिए लगने वाले दस्तावेज की सूचि निम्नलिखित प्रकारसे है।
- भूमि दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड राशन कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी
- निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- फसल बुवाई की तारीख
- आवेदन पत्र
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ लेने के लिए किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं – ऑफलाइन और ऑनलाइन। नीचे दोनों प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया गया है:
1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
यदि किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो वे नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), या बीमा कंपनी के अधिकृत कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन के चरण:
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें – सबसे पहले सरकार द्वारा अधिकृत बैंक, बीमा एजेंसी, या CSC से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरें – आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ (नाम, पता, फसल का विवरण, क्षेत्रफल आदि) सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें – नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें:
- पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)
- भूमि स्वामित्व या पट्टा प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि हो)
- फॉर्म जमा करें – भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा कर दें और रसीद प्राप्त करें।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
तकनीक में रुचि रखने वाले किसान आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के चरण:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://pmfby.gov.in पर विजिट करें।
- रजिस्ट्रेशन करें – अगर आप नए यूजर हैं, तो “Register” बटन पर क्लिक कर नाम, मोबाइल नंबर, राज्य आदि भरकर पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें – रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें – लॉगिन के बाद उपलब्ध फार्म में निम्न जानकारी भरें:
- व्यक्तिगत विवरण
- बैंक खाता जानकारी
- भूमि विवरण (गांव, खसरा नंबर, क्षेत्रफल)
- फसल का नाम व प्रकार
- दस्तावेज़ अपलोड करें – जरूरी दस्तावेज़ जैसे:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण
- बैंक पासबुक
- फोटो आदि
स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें – सभी जानकारियाँ भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- प्रिंट लें – सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद एक रसीद या acknowledgment डाउनलोड करें जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
जरूरी बातें:
- आवेदन की अंतिम तिथि हर सीजन (खरीफ/रबी) की शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाती है।
- किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी या CSC केंद्र से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- क्लेम या बीमा दावे के लिए भी यही रसीद और दस्तावेज़ उपयोग में आते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई अपडेट
अगर आपने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए खरीफ सीजन के लिए अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको जल्द ही यहां आवेदन करना होगा क्योंकि सरकार द्वारा इसकी आखिरी तिथि तय की गई है वह आखिरी तिथि यह है कि 31 जुलाई।
सरकार द्वारा किसानों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर आपको आपके फसल से संबंधित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करना है तो 31 जुलाई के अंतर आपके नजदीकी बीमा कार्यालय अथवा बैंक में जाकर आवेदन करना आवश्यक होगा।
प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों के लिए दिया जा रहा है मुआवजा
खरीफ फसल:
घास और दालें (चावल (धान), खरीफ ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, अरहर, उड़द, मक्का), बाजरा फसलें (मूंगफली, करेला, तिल, सोयाबीन), नकदी फसलें (कपास, खरीफ प्याज)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
– यह योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप जैसी घटनाओं से हुई फसल क्षति पर मुआवजा देने के लिए शुरू की गई है। इसका मकसद किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है।
2. क्या इस योजना का लाभ सभी किसान ले सकते हैं?
– हां, इस योजना का लाभ देश के सभी किसान ले सकते हैं – चाहे वे भूमि के मालिक हों या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हों। जरूरी है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुआई करें।
3. इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है?
किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑफलाइन – नजदीकी बैंक, बीमा एजेंसी या CSC केंद्र पर जाकर।
- ऑनलाइन – आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in के माध्यम से।
4. आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी होते हैं?
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण या कब्जा पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- फसल बुआई का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
5. योजना के तहत प्रीमियम कितना देना होता है?
- खरीफ फसलों के लिए – कुल बीमा राशि का 2%
- रबी फसलों के लिए – कुल बीमा राशि का 1.5%
- वार्षिक/नकदी फसलों के लिए – कुल बीमा राशि का 5%
बाकी की राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
6. बीमा क्लेम मिलने में कितना समय लगता है?
– फसल नुकसान का सर्वे पूरा होने के बाद आमतौर पर 2 से 3 महीने के भीतर बीमा राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
7. क्या हर सीजन में आवेदन करना जरूरी होता है?
– हां, यह योजना सीजन आधारित है, यानी हर खरीफ और रबी सीजन में अलग से आवेदन करना होता है। एक बार का आवेदन पूरे साल के लिए मान्य नहीं होता।
8. यदि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए?
– ऐसी स्थिति में आपको 72 घंटे के भीतर अपने ग्राम पंचायत, कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी को सूचना देनी होती है। समय पर जानकारी देने से क्लेम की प्रक्रिया जल्दी होती है।
9. योजना की स्थिति या क्लेम की जानकारी कहां से देखें?
आप अपने आवेदन और क्लेम की स्थिति pmfby.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर देख सकते हैं। साथ ही बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी से भी जानकारी ली जा सकती है।
10. अगर आवेदन में गलती हो जाए तो क्या सुधार संभव है?
हां, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो लॉगिन करके सुधार किया जा सकता है (जब तक फॉर्म सबमिट नहीं हुआ)। अगर ऑफलाइन आवेदन किया है तो संबंधित बैंक या बीमा कार्यालय में जाकर सुधार करवाया जा सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
इस वेबसाइट/पोस्ट पर दी गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक स्रोतों एवं सरकारी वेबसाइट pmfby.gov.in के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य केवल जनसामान्य को जागरूक करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराना है।
हम किसी भी प्रकार से योजना की स्वीकृति, लाभ, या आवेदन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं हैं।
किसी भी प्रकार की त्रुटि, संशोधन या नवीनतम अपडेट के लिए कृपया अधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।
यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है।