Nari Niketan Yojana 2025 | नारी निकेतन योजना: नारी निकेतन में महिलाओं को बना रहे स्वावलंबी, यहाँ जाने पूरी जानकारी

By Rupali Ingale

Updated On:

Nari Niketan Yojana 2025

Nari Niketan Yojana: भारत सरकार द्वारा जिन महिला ओ के पास आजीविका का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता उन महिलाओके लिये नारी निकेतन योजना की सुरुवात 1976 मे की गई थी | यह योजना 100 प्रतिशत राज्य प्रादेशिक योजना है | जम्मू कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन 1976 मे किया गया था | ऐसी महिलाए जो बे सहारा और परी तक्त है , और जो महिलाये विधवा है ऐसी महिलाओ को नारी निकेतन योजना का लाभ लेने की अनुमती दी गई है |

जम्मू और काश्मीर मे सात नारी निकेतन है – जम्मू, उधामपूर, कठूआ, डोडा ,राजुरी और पू छ मे दो अन्य नारी निकेतन है | जिनकी जिंकी प्रवेश क्षमता 280 रखी गई है, महिलाये इस योजना के अंतर्गत नारी निकेतन मे तब तक रह सकती है जब तक की उनकी दुबारा से शादी नही हो जाती अथवा वे किसी और अन्य योजना का लाभ लेने के लिए समर्थ नही हो जाती। लाभार्थी योग आवेदन जमा करणे के लिये संबंधित कल्याण विभाग अधिकारी से संपर्क करना अनिवार्य होगा ।केवल जम्मू और काश्मीर राज्य के ही स्थायी निवासी इस योजना का लाभ लेने के लिए समर्थ रहेंगे।

Nari Niketan Yojana के फायदे

  • नारी निकेतन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निवास के साथ साथ बीस्तर ,अन्न , कपडे आश्रय प्रदान किया जाता है ।
  • स्कूल जाने वाली निराश्रीत बच्ची यों को स्कूल की अन्य सुविधाये तथा मुक्त मे यांनी निशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है ।
  • माताओ के साथ आने वाले बच्चो को 8वर्ष की आयु प्राप्त करणे के बाद लडको को बाल आश्रम मे स्थानांतरित किया जायेगा इस शब्द के आधार पर माता वो को प्रवेश मान्य किये जायेगा। |
  • नारी निकेतन के संस्थान मे कैदियों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान की जाती है ।
  • कैदी को पुनर्वास होणे/ विवाह होणे /रोजगार एवम स्वयंरोजगार के लिये किसी योजना के अंतर्गत आणि तक संस्थान मे रहने की अनुमती दी गई है ।

Nari Niketan Yojana की पात्रताए

Nari Niketan Yojana की पात्रता ए निम्नलिखित स्वरूप से है

  • आवेदन करणे वाला व्यक्ती भारत का रहिवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति जम्मू अँड काश्मीर के स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य होगा।
  • यह योजना महिलाओ के लिये सीमित है तो आवेदन करने वाला व्यक्ती महिला लाभार्थी होणा अनिवार्य होगा।
  • आवेदन करणे वाली महिला के पास उपजीविका का कोई भी साधन उपलब्ध नही होना चाहिये।
  • आवेदन करने वाली महिला परी तक्त/ विधवा तथा निराश्रित होना अनिवार्य होगा।
  • माताओ के साथ आने वाले बच्चो को 8वर्ष की आयु प्राप्त करणे के बाद लडको को बाल आश्रम मे स्थानांतरित किया जायेगा।

Nari Niketan Yojana आवेदन प्रक्रिया

Nari Niketan Yojana के लिए आवेदन करने का तरीका

ऑफलाइन प्रक्रिया

  • चरण 1-
    • जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएं और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें।
  • चरण 2 –
    • आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट साइज की तस्वीर (हस्ताक्षरित) चिपकाएं, और सभी (स्व- सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें ।
  • चरण 3-
    • विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी को जमा करें।
  • चरण 4-
    • जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद/ पावती प्राप्त करें।

आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया

  • चरण 1-
    • आवेदक द्वारा विधिवत पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होने पर, जिला कल्याण अधिकारी सूची को समेकित करेंगे और उसे जिला स्तरीय स्वीकृति समिति को भेजेंगे।
  • चरण 2-
    • अधीक्षक संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी और प्रशासन के उप निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय जम्मू के अनुमोदन से किसी भी कैदी को प्रवेश/ मुक्ति देगा।

Nari Niketan Yojana अत्यावश्यक दस्तावेज

Nari Niketan Yojana के लिए लगने वाले अत्यावश्यक दस्तावेज

  • तीन पासपोर्ट साईज फोटोज।
  • जम्मू एवं कश्मीर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र/ निवास प्रमाण पत्र।
  • सबूत की पहचान।
  • आधार कार्ड।
  • अगर आवेदन करने वाली महिला विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • स्वयं या अभिभावक के बैंक खाते का विवरण जैसे की (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
  • जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।
  • बच्चे की आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र) (माताओं के साथ आने वाले बच्चों के संबंधित मानले में)।

16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तिरस्कृत व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना ही नारी निकेतन योजना का मुख्य उद्देश माना गया है।

महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का नामNari Niketan Yojana
कब शुरू की गई1976
किसके द्वाराजम्मू और कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग
उद्देश 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तिरस्कृत व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना
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Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से जुड़ी सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करें। यहाँ दी गई जानकारी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। किसी भी निर्णय से पहले स्वयं पुष्टि करें। इस लेख से होने वाली किसी भी हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।

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