Loan Based Schemes For Safai Karamchari 2025 – General Term Loan (GTL) – सरकार दे रही है सफाई कर्मचारियों को लोन – जानिए पूरी जानकारी

By Sarkari Job and Yojana

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Loan Based Schemes For Safai Karamchari 2025 – General Term Loan (GTL)

Loan Based Schemes For Safai Karamchari – General Term Loan (GTL): सफाई कर्मचारी मैन्युअल स्कैवेंजर्स और 18 साल अथवा उससे अधिक आयु के सफाई कर्मचारियों के आश्रितों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामान्य अवधि ऋण योजना का आयोजन किया गया सबसे पहले हम सामान्य अवधि ऋण योजना से संबंधित जानकारी समझ लेंगे।

व्यवहार व्यवहारिक आय प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए 6% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है। स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के सहित व्यवहार करने वाली योजनाओं के अंतर्गत इन सफाई कर्मचारियों को ऋण प्रदान किया जाता है। जिसमें अधिकतम यूनिट लागत 15 लख रुपए के साथ होती है।

इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत जो बैंक होती है उन बैंकों के अंतर्गत इन सफाई कर्मचारियों को ऋण प्राप्त कराया जाता है।

Loan Based Schemes For Safai Karamchar महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का नामLoan Based Schemes For Safai Karamchari 2025 – General Term Loan (GTL)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन / ऑनलाइन प्रक्रिया
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Loan Based Schemes For Safai Karamchari के फायदे – Benefits

सामान्य अवधि ऋण योजना के अंतर्गत स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों सहित किसी भी व्यावहारिक आए पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 6% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक ऋण प्रदान किया जाता है।

Loan Based Schemes For Safai Karamchari पुनर्भुगतान की अवधिः

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किया गया ऋण 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने की अधिक स्थगन के बाद यूनिट की व्यवहारिकता लाभ प्रदाता और पुनर भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण संवितरण की तारीख से 10 साल तक आप किस ऋण को पूर्ण कर सकते हैं।

इसमें आप जितना ऋण लेते हैं उसे यूनिट लागत के अधिकतम 90% तक सामान्य अवधि ऋण प्रदान किया जाता है इसमें जो बाकी 10% हिस्सा रहता है वह राज्य चैनेलाइजिंग सावधि द्वारा सब्सिडी या प्रमोटर के अंशदान अथवा किसी उपलब्ध धन स्तोत्र के स्वरूप में प्रदान किया जाना होता है।

इस योजना के अंतर्गत ₹200000 तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रमोटर का योगदान अपेक्षित नहीं है। ₹200000 की अधिक की लागत वाली परियोजना के लिए लाभार्थियों की तरफ से प्रमोटर का न्यूनतम अंशदान योगदान लगभग  पांच प्रतिशत अपेक्षित किया जाता है।

Loan Based Schemes For Safai Karamchari की पात्रता

सफाई कर्मचारी सामान्य सावधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति अथवा संस्था न इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए समर्थ होंगे।

  • सफाई कर्मचारी स्वच्छता करने वाले के तौर पर पहचान पाने वाले सफाई कर्मचारी के आश्रित होना अनिवार्य है। 
  • लक्षण समूह की पंजीकृत सहकारी समितियां इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकती है।
  • लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से संगठन।
  • स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति । हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर / स्वछकारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है 
  • https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018
  • https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)
  • 5. सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

Loan Based Schemes For Safai Karamchari के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन प्रक्रिया

जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ अरुण प्राप्त करना चाहता है वह किसी भी अपनी नजदीकी चैनलिंग एजेंसी से संपर्क कर सकता है- Click Here

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को आरआरबी और राष्ट्रकूट बैंक के अंतर्गत एनएसके एफडीसी के सका के जिला कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा। 
  • इन आवेदनों को फिर उन प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है उसके बाद जहां परियोजना प्रस्ताव का स ए आरआरबी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाओं को सिफारिश के साथ एनएसडीसी को वापस भेजा जाता है इसके बाद एनएसके एफडीसी की परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है और उन्हें सही सही घोषित करती है घोषित करने के बाद अपनी निदेशक मंडल के सामने इसकी मंजूरी प्रदान करती है।
  • जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी देता है तो उसके बाद सिया आरआरबी राष्ट्रकूट बैंकों द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है और इस स्वीकृति पत्र पर सभी नियम और शर्तें लिखी जाती है हमें उन्हें स्वीकार करना होता है, तो इसके साथ आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं। 
  • एन.एस. के.एफ.डी.सी. अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एल.पी.जी.) के अनुसार जारी करने के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ए/आर.आर.बी./ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जा रही डिमांड के अनुसार निधियां जारी करता है।

Loan Based Schemes For Safai Karamchari – General Term Loan – अत्यावश्यक दस्तावेज

  • पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी), 
  • पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट), 
  • हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज फोटो।
  •  कुछ मामलों में, जन्म तिथि का प्रमाण भी मांगा जा सकता है।

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