Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana 2025 (IGNWPS): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गरिबी रेखा के नीचे आने वाले यांनी की बीपीएल (BPL) के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थी 40 से 79 आयु की विधवा महिलाओ को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना की शुरुवात लगभग अप्रेल 2009 से की गयी थी । इस योजना की सुरुवात महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के हेतू की गई है बीपीएल यांनी गरिबी रेखा के अंतर्गत आनेवाले विधवा महिलाओ के लिये इस योजना को बनाया गया है जिससे इन महिलाओ को दोसो रुपये से 400 रुपये तक की आर्थिक सहायता धनराशी प्रत्येक महापुरा होणे के बाद प्रदान की जाती है।
यह धनराशी डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिला के बँक खाते मे सीधा ट्रान्सफर कराई जाती है जिससे इन लाभार्थी महिलाओ को वितीय सहायता प्राप्त हो सके । राष्ट्रीय सामाजिक सहायता विभाग का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना एक महत्वपूर्ण भाग है, इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी आवेदन करता महिला को सभी आवश्यक दस्तावेजो को नगरपालिका अथवा नजदीकी ग्रामपंचायत कार्यालय मे जमा कराना होता है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना में आवेदन करता महिला आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनो तरीके से आवेदन कर सकती है । महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा योजना संचालित की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य में यह योजना सामाजिक न्याय एवं निशक्त जनकल्याण विभाग द्वारा लागू की जाती है।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana 2025 महत्वपूर्ण उद्देश
विधवा महिलाओको आत्मनिर्भर बनाना ओर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं ।
महत्वपूर्ण जानकारी
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना |
योजना की सुरुवात कब हुई | एप्रिल 2009 को |
किसके द्वारा हुई | भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा |
लाभ | 40 से 79 तक की विधवा लाभार्थी महिला को प्रतीमह 200 से 500 प्रदान किया जाता है |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
पात्रता | 40 से 79 तक की विधवा लाभार्थी महिला |
अधिकारी वेबसाईट | Click Here |
होमपेज | Click Here |
व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़े | Join Now |
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे | Join Now |
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana 2025 के लाभ
40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाली लाभार्थी विधवा महिला ओं को 300 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थी विधवा महिला ओं के लिए पेंशन 500 रुपये प्रत्येक मसिक है।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana 2025 के अंतर्गत पात्रता
- आवेदन करने वाली लाभार्थी महिला 40-79 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा होनी अनिवार्य है ।
- आवेदन करने वाली लाभार्थी महिला भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे यानी बि पी एल के निचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना अनिवार्य है ।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana से बाहर कब निकाला जाएगा?
- यदि विधवा का पुनर्विवाह हो जाता है, तो इस योजना का लाभ उसे बंद कर दिया जाएगा।
- यदि विधवा गरीबी रेखा से ऊपर आ जाती है, तो उसे इस योजना का लाभ देना बंद कर दिया जाएगा।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana Apply Online:
- सबसे पहले आपको उमंग ऐप डाउनलोड कर लना हैं, या आप नींचे बाताई गयी वेबसाइट पर जा सकते हैं ।
आधिकारिक वेबसाइट - आवेदन करने वाली विधवा महिला आपणा मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
- एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एनएसएपी की खोज करे।
- उसके बाद आपको“ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें ।
- पुछा गया विवरण भरें, पेंशन भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana Apply Offline:
- आवेदन करने वाली विधवा महिला पात्रता के अनुसार पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में जमा कर सकते हैं।
- एक अधिकृत अधिकारी के अधीन एक सत्यापन अधिकारी या सत्यापन दल पात्रता से संबंधित तथ्यों के आधार पर संदर्भ में आवेदनों का सत्यापन करता है।
- सत्यापन अधिकारी कारणों सहित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए आवश्यक सिफारिश करेगा।
- सत्यापन प्राधिकारी की सिफारिशों के साथ आवेदकों की सूची पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा में या शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट वार्ड सभा/क्षेत्र सभा में तथा उसके बाद ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में चर्चा की जाती है।
- यदि ग्राम सभा/वार्ड सभा, ग्राम पंचायत/नगर पालिकाओं द्वारा समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो सत्यापन अधिकारी ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सूचित करते हुए अपनी सिफारिशें सीधे मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन प्राप्त होने के बाद, जिनका ग्राम सभा/वार्ड समिति/क्षेत्र सभा द्वारा सत्यापन और अनुशंसा की जाती है, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक को स्वीकृति आदेश रूप में सूचित करता है, जिसकी एक प्रति संबंधित ग्र पंचायत/नगरपालिका को भेजी जाती है।
- स्वीकृति प्राधिकारी अपनी मुहर के तहत स्वीकृति आदेश जारी करता है ।
- एनएसएपी की योजनाओं के तहत पेंशन स्वीकृत करने वाले प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन पासबुक जारी की जाती है। पासबुक में स्वीकृति आदेश, पेंशनभोगी का विवरण और संवितरण विवरण भी शामिल होता है
- जिन लाभार्थियों को मंजूरी जारी की जाती है उनकी सूची ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरपालिका कार्यालय में प्रदर्शित की जाती है तथा हर तीन महीने में अद्यतन की जाती है।
- पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके डाकघर या बैंक खाते में भुगतान की जाती है।
- इस्के बाद लाभार्थी महिला के सिधे बँक खाते मे अर्थिक सहायता राशी हर बार प्रदान की जाती है ।
Indira Gandhi Rashtriya Vidhwa Pension Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – जीवित पत्नी (विधवा) के नाम के साथ।
- बीपीएल कार्ड.
- आयु प्रमाण
- आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। इनके अभाव में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड
- बँक पास बुक
- पुरे आय डी
- आवेदन फॉर्म
- दो तस्वीरें
निष्कर्ष
केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार एसी योजना बनाकर भारत के अलग अलग नागरी योगी सहायता करती है जिससे वह अपनी जिंदगी के निजी खर्च आसानी से उठा सकते है ।