Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana 2025 | 60+ BPL बुजुर्गों को सरकार दे रही है ₹600/₹800 मासिक पेंशन – अभी आवेदन करे! – Sarkari Job and Yojana

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Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana

Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana 2025: हमेशा से ही भारतीय नागरिकों के हित में भारत सरकार की ओर से नई-नई योजनाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण पहल है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यह पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के बुढ़ापे का सहारा बनती है।

बुढ़ापे में इन नागरिकों को किसी के भी ऊपर निर्भर रहने से वंचित रखती है, वृद्ध नागरिक अपनी निजी आवश्यकताओं को इस पेंशन के मार्फत पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की पांच ऊपर योजनाओं में से Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वृद्धि 60 साल की आयु अथवा उससे अधिक आयु के नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं। 79 साल की आयु तक 200 और उसके बाद 500 प्रति माह पेंशन इस योजना के अंतर्गत इन नागरिकों को प्रदान की जाती है।

भारत सरकार की ओर से 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है।

यह योजना एक शून्यता वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना है। ऐसे व्यक्ति जो परिवार के सदस्य अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता जीविका चलाने का कोई नियमित साधन नहीं रख पाते ऐसे व्यक्तियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय किया गया ।राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी विभागों में भी लागू किया जा रहा है।

भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला है जो राज्य को अपने संसाधनों के अंतर कई कल्याणकारी उपाय करने का सुझाव देती है इसका उद्देश्य यही है कि नागरिक को गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना जन स्वास्थ्य में सुधार लाना बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।

और इन सिद्धांतों को पांच उपाय योजनाओं में डिवाइड किया गया है:

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। 
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। 
  • अन्नपूर्णा योजना।

यह पांच राष्ट्रीय योजनाएं है यह योजनाएं पूरे भारत में लागू होती है जिसके लिए संभाव्य राज्य की कोई भी आवश्यकता नहीं है पूरे भारतवर्ष में योजनाओं का आयोजन किया गया।

Table of Contents

Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana 2025 महत्वपूर्ण जानकारी

शीर्षकविवरण
विभागसामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग
योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
शुरुआत की तिथि15 अगस्त 1995
योजना का उद्देश्यगरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत चलाई जाती है।
पात्रता / चयन प्रक्रिया1. आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
2. वह गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आता हो, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
लाभार्थी वर्गसामान्य, अन्य पिछड़ी जातियाँ (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)
लाभार्थी का प्रकारवृद्ध नागरिक
लाभ की श्रेणीमासिक पेंशन
योजना का क्षेत्रशहरी और ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों में लागू
पेंशन राशि₹600 प्रतिमाह (केंद्र + राज्य अंश सहित, राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है)
आवेदन कहाँ करेंआवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या लोक सेवा केंद्र में जमा करें
पदाभिहित अधिकारीग्रामीण क्षेत्र: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र: नगर निगम आयुक्त / नगर पालिका / नगर परिषद अधिकारी
समय सीमा (निर्णय हेतु)15 कार्य दिवस के भीतर
आवेदन प्रक्रिया1. निर्धारित फॉर्म में आवेदन और दस्तावेज़ संबंधित कार्यालय/पंचायत में जमा करें
2. ऑनलाइन आवेदन भी http://socialsecurity.mp.gov.in पर किया जा सकता है
3. दस्तावेज़ों की जांच के बाद स्वीकृति/अस्वीकृति की जानकारी दी जाती है
4. आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी का नाम उस माह के पेंशन प्रपोज़ल में जोड़ा जाता है
5. संचालनालय द्वारा प्रतिमाह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
आवेदन शुल्कनिःशुल्क
अपील प्रक्रियाग्रामीण क्षेत्र: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहरी क्षेत्र: कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
राशि भुगतान की प्रक्रियाआवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित निकाय (ग्राम पंचायत/नगर पालिका) द्वारा पेंशन पोर्टल पर नाम जोड़ा जाता है, जिसके बाद संचालनालय सिंगल क्लिक से हर माह बैंक खाते में पेंशन भेजता है
जरूरी दस्तावेज1. आयु प्रमाण पत्र
2. पासपोर्ट साइज फोटो
3. BPL राशन कार्ड
4. बैंक खाता विवरण
ऑनलाइन आवेदन लिंकhttp://socialsecurity.mp.gov.in
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एनएसएपी के उद्देश्य:

  • कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, मातृत्व या वृद्धावस्था की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है।
  • राज्यों द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जा रहे या भविष्य में प्रदान किए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित किया जाए।
  • पूरे देश में लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के एक समान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सभी पात्र बीपीएल व्यक्तियों को कवर करने के लिए विस्तार

Nsap के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को लगभग 2007 में शामिल किया गया।

Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana के लाभ

  • वृद्धजनों को मासिक आर्थिक सहायता
    • इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष तक की आयु वाले गरीब बुजुर्गों को ₹200 प्रति माह की केंद्र सरकार से पेंशन दी जाती है।
      80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर यह राशि ₹500 प्रति माह हो जाती है।
  • राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त सहायता
    • केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर अतिरिक्त सहयोग देती हैं।
      उदाहरण के लिए:
      मध्यप्रदेश में कुल ₹600/माह मिलते हैं — जिसमें ₹200 केंद्र सरकार और ₹400 राज्य सरकार देती है।
  • पेंशन सीधे बैंक खाते में
    • लाभार्थियों को पेंशन की राशि हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
      इससे कोई बिचौलिया नहीं होता और भुगतान पारदर्शी रहता है।
  • कोई आवेदन शुल्क नहीं
    • इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
      ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करना पूरी तरह नि:शुल्क है।
  • आवेदन की सरल प्रक्रिया
    • लाभार्थी अपने आवेदन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका या लोक सेवा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं।
      साथ ही वे http://socialsecurity.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
  • सभी जातियों के पात्र वृद्ध लाभार्थी
    • इस योजना का लाभ सामान्य, OBC, SC, ST सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को दिया जाता है।
      कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता।
  • योजना की पारदर्शिता
    • यदि दस्तावेज़ों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो लिखित सूचना के साथ आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।
      हर प्रक्रिया स्पष्ट और रिकॉर्ड में दर्ज होती है।
  • अपील का अधिकार
    • यदि किसी कारणवश आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो लाभार्थी राजस्व अधिकारी या कलेक्टर कार्यालय में अपील कर सकते हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पात्रता की सही शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • नागरिकता:
    • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा:
    • आवेदक BPL (Below Poverty Line) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
      • केंद्र सरकार द्वारा जारी SECC 2011 या राज्य की अधिकृत BPL सूची मान्य है।
  • आयु सीमा:
    • न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
      • 60–79 वर्ष: ₹200 प्रतिमाह
      • 80 वर्ष या उससे अधिक: ₹500 प्रतिमाह

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • स्व-सत्यापित आवेदन पत्र
    • योजना के निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जमा करना होगा।
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
    • राज्य सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र।
  • आयु प्रमाण पत्र
    • स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, नगर पालिका या मेडिकल बोर्ड से जारी दस्तावेज़।
  • आधार कार्ड
    • पहचान और पते का प्रमाण दोनों रूप में मान्य।
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
    • पेंशन की राशि सीधे इसी खाते में भेजी जाती है।
  • राशन कार्ड (BPL प्रमाण)
    • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की पुष्टि के लिए।
  • पते का प्रमाण
    • वोटर कार्ड, बिजली बिल या अन्य सरकारी दस्तावेज़।
  • शपथ पत्र (Affidavit)
    • न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित जिसमें यह घोषणा हो कि आवेदक किसी अन्य योजना से पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नीचे पूरी प्रक्रिया step-by-step दी गई है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
  • UMANG ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट खोलें
    • सबसे पहले अपने मोबाइल में UMANG App डाउनलोड करें या https://web.umang.gov.in पर जाएं।
  • मोबाइल नंबर से लॉगिन करें
    • ऐप/वेबसाइट खोलने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें और आए हुए OTP की मदद से लॉगिन करें।
  • NSAP सेवा को खोजें
    • लॉगिन करने के बाद सर्च बार में “NSAP” (National Social Assistance Programme) टाइप करें और सेवा को चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
    • “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण आदि भरें।
  • पेंशन का भुगतान तरीका चुनें
    • आप किस माध्यम से पेंशन लेना चाहते हैं (बैंक खाता आदि), वह विकल्प चुनें।
  • दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें
    • अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और ज़रूरी दस्तावेज़ (PDF या JPEG फॉर्मेट में) अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें
    • सभी विवरण भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।
  • रसीद या आवेदन संख्या सेव करें
    • आवेदन के बाद जो भी Acknowledgment Number या Receipt मिले, उसे सुरक्षित रखें — भविष्य में स्थिति जानने के लिए यह ज़रूरी होगा।

नोट:
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि) पहले से स्कैन किए हुए होने चाहिए।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
  • निकटतम ग्राम पंचायत / ब्लॉक कार्यालय / जनसेवा केंद्र पर जाएं
    • अपने गांव या शहर के ग्राम पंचायत कार्यालय, ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफिस (BDO), जनसेवा केंद्र (CSC) या नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
    • वहाँ आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रारूपित आवेदन पत्र दिया जाएगा।
  • फॉर्म भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें
    • फॉर्म में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, आयु प्रमाण, बैंक पासबुक, शपथ पत्र आदि) की फोटो प्रतियाँ संलग्न करें।
  • सभी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें
    • भरा हुआ फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करें। एक रसीद/संपर्क नंबर प्राप्त करें ताकि आप आगे फॉलोअप कर सकें।
  • जांच और स्वीकृति के बाद पेंशन शुरू होती है
    • स्थानीय अधिकारी दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेंगे और पात्र पाए जाने पर आपके बैंक खाते में पेंशन राशि भेजी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन कहाँ-कहाँ किया जा सकता है?

स्थानविवरण
ग्राम पंचायत कार्यालयग्रामीण क्षेत्रों में
ब्लॉक डेवेलपमेंट ऑफिस (BDO)पंचायत समिति स्तर पर
जनसेवा केंद्र (CSC)हर जिले/तहसील में
जिला समाज कल्याण विभागज़्यादातर राज्यों में यही मुख्य प्राधिकरण होता है
📌 नोट:
1. हर राज्य की प्रक्रिया में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है।
2. अगर राज्य सरकार की अपनी वेबसाइट है, तो उस पर फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प भी हो सकता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का निष्कर्ष:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे ज्ञापन करने वाले परिवारों के विरुद्ध सदस्यों को मासिक इतिहास सहायता प्रदान की जाती है जिससे गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति अपने निजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं इसके साथ ही उन्हें परिवार के किसी अन्य सदस्य पर निर्भर नहीं होना होगा और सुलभ जीवन निश्चित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत।

FAQs

Q1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

उत्तर: यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

Q2. Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana के तहत कितनी पेंशन राशि मिलती है?

उत्तर:

  • 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वालों को ₹200 प्रतिमाह
  • 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रतिमाह
    (इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारें अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी देती हैं।)

Q3. Indira Gandhi Rashtriy Vridhavastha Pension Yojana के लिए कौन पात्र है?

उत्तर:

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष हो।
  • वह व्यक्ति गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करता हो।
  • वह किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी न हो।

Q4. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर:

  • ऑनलाइन आवेदन: UMANG ऐप या NSAP पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन आवेदन: अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, या लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Q5. इस योजना में आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

उत्तर:

  • आयु प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड (BPL)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्वघोषणा शपथ पत्र (कि वह किसी अन्य योजना से लाभ नहीं ले रहा)

Q6. योजना के तहत पेंशन कब और कैसे मिलती है?

उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने पेंशन की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।

Q7. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?

उत्तर: हां, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। कुछ राज्य अपने स्तर पर अतिरिक्त पेंशन भी जोड़ते हैं।

Disclaimer:

यह लेख केवल सूचना व जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारियाँ सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। हम किसी भी प्रकार से इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी निकाय से जुड़े नहीं हैं, न ही पेंशन स्वीकृति या राशि प्राप्ति की कोई गारंटी देते हैं।

पाठकों से निवेदन है कि आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की अधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय सामाजिक कल्याण विभाग/जनसेवा केंद्र से ताजा जानकारी और दिशा-निर्देशों की पुष्टि अवश्य कर लें।

योजना की पात्रता, दस्तावेज़, पेंशन राशि, प्रक्रिया आदि समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।

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