Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025: भारत सरकारने दिव्यांग व्यक्तियोंके लिये और एक नई योजना का आयोजन किया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी विकलांग पेन्शन योजना (Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025).
विकलांग पेन्शन योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग पुरे भारत के दिव्यांग नागरिक ही योजना का लाभ ले सकते है। इन दिव्यांगजनो की सहायता करने हेतू केंद्र सरकार की और से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 से इंदिरा अम्मा विकलांग पेन्शन योजना का आयोजन किया गया था।
दिव्यांग जनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इस योजना का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत इन दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी विकलांग पेन्शन योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहा है कि भारत निवासी जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनको अपनी विकलांगता के कारण अपनी आजीविका पूर्ण करनी हेतू किसी और अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना हो ।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 40% से ऊपर दिव्यांग हो और उसकी आयु 18 साल से अधिक हो और इसके साथ ही वह व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन विप करने वाला हो ऐसे व्यक्तियों को भारत सरकार की ओर से Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025 के अंतर्गत मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ताकि वह अपना जीवन सही तरीके से विप कर सके इसके साथ ही उनको आत्मनिर्भर होने का भी एक मौका दिया जाता है।
इंदिरा अम्मा विकलांग पेंशन योजना सरकार ने कुछ नए बदलाव किए हैं, इन बदलाव को जानने के लिए आपको यह लेख आखरी तक पढ़ना अनिवार्य होगा क्योंकि अगर आप Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025 के लिए सही तरीके से अगर आवेदन नहीं करेंगे, उसकी सही पत्रताएं अगर नहीं जानेंगे और जो नए बदलाव सरकार की ओर से किए गए हैं उसे अगर नहीं जानेंगे तो शायद ही आप इस योजना के लिए अपात्र कराया जाएग
Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025 महत्वपूर्ण बातें
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – IGNDPS) |
योजना की शुरुआत | फरवरी 2009 |
किसके द्वारा शुरू की गई | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
लाभ / पेंशन राशि | ₹300 प्रतिमाह (केंद्र सरकार) + राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता👉 कुल ₹1500 से ₹2500 तक (राज्य के अनुसार अलग-अलग) |
उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पात्रता | – 18 वर्ष या उससे अधिक आयु- 80% या उससे अधिक दिव्यांगता- BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार से संबंधित- भारतीय नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ✔ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध |
ऑनलाइन आवेदन लिंक | https://web.umang.gov.in/web_new/home |
ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें | नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या ब्लॉक कार्यालय में जाकर |
जरूरी दस्तावेज | – आधार कार्ड – दिव्यांगता प्रमाण पत्र – आय प्रमाण पत्र – बैंक खाता विवरण – फोटो – मोबाइल नंबर |
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) का प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर रूप से दिव्यांग (80% या उससे अधिक) नागरिकों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत देश के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन सहायता दी जाती है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना:
- जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा हर माह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना:
- योजना के माध्यम से दिव्यांगजन को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता है, जिससे वे किसी अन्य पर निर्भर रहने के बजाय स्वावलंबी बन सकते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा देना:
- यह योजना पूरे भारत में लागू है, जिससे सभी राज्यों के पात्र दिव्यांग नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे समानता और समावेशी समाज का निर्माण होता है।
- पारिवारिक निर्भरता को कम करना:
- योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से दिव्यांग व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और उन्हें अपने परिवार पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- दिव्यांगजन को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करना:
- यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार और समर्थन भी देती है।
- देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग:
- जब दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं, तो वे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनते हैं।
📌 नोट: यह योजना NSAP (National Social Assistance Programme) के अंतर्गत संचालित होती है और इसके नियमों के अनुसार पात्रता, दस्तावेज़ और प्रक्रिया निर्धारित होती है।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – IGNDPS के लाभ:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत सरकार उन दिव्यांग नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक प्रमाणित है।
इस योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ:
आयु वर्ग | मासिक पेंशन राशि |
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18 वर्ष से 79 वर्ष तक के दिव्यांगजन | ₹300 प्रतिमाह (केंद्र सरकार द्वारा) |
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजन | ₹500 प्रतिमाह (केंद्र सरकार द्वारा) |
अन्य महत्वपूर्ण लाभ:
- राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त पेंशन राशि भी जोड़ती हैं, जिससे कुछ राज्यों में कुल पेंशन ₹1000 से ₹1500 या अधिक तक हो सकती है (राज्य अनुसार भिन्नता)।
- यह सहायता राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
- लाभार्थियों को हर महीने एक स्थिर आय स्रोत मिलता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
- यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।
- यह योजना राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय से संचालित होती है, जिससे इसकी पहुंच देशभर के पात्र नागरिकों तक होती है।
📌 नोट: यह योजना केवल उन लोगों के लिए है:
- जो BPL सूची में आते हैं
- जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक हो
- जिनकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- और जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रहे हों
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
- व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए।
- विकलांगता की प्रमाणित दर 80% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- बौने (Dwarf) व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं।
- आवेदक की पारिवारिक स्थिति गरीबी रेखा (BPL) के नीचे होनी चाहिए और उसके पास इसका प्रमाण होना चाहिए।
📌 नोट: यह योजना केंद्र सरकार की NSAP (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) के अंतर्गत चलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ अतिरिक्त शर्तें या लाभ जोड़ सकती हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से विवरण अवश्य जांचें।
How to apply for disability pension India – (आवेदन प्रक्रिया)
Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025 online apply
यदि आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले अपने मोबाइल में UMANG App डाउनलोड करें या सीधे UMANG की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद सर्च बार में “NSAP” (National Social Assistance Programme) टाइप करें।
- स्क्रीन पर दी गई योजनाओं में से “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना” को चुनें।
- “ऑनलाइन आवेदन करें” (Apply Online) बटन पर क्लिक करें।
- अब आपसे कुछ बुनियादी विवरण (Basic Details) जैसे नाम, आयु, पता, विकलांगता प्रतिशत आदि पूछे जाएंगे — उन्हें ध्यानपूर्वक भरें।
- पेंशन भुगतान के लिए अपना बैंक विवरण या भुगतान का माध्यम चुनें।
- पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
📌 टिप: आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या को नोट करना न भूलें, जिससे आप आगे चलकर आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।
Indira Gandhi Divyang Pension Yojana 2025 offline apply
जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे इस योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक अपनाएं:
- सबसे पहले, आवेदन पत्र (Application Form) प्राप्त करें। यह फॉर्म आपको अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका या नगर परिषद कार्यालय से मिल जाएगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, जैसे – नाम, उम्र, पता, विकलांगता की जानकारी, बैंक विवरण आदि को सही-सही भरें।
- फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे –
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि
- अब भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय (ग्राम पंचायत / नगर परिषद) में स्वयं जाकर जमा करें।
- आपका आवेदन एक अधिकृत अधिकारी की देखरेख में नियुक्त टीम द्वारा जांचा जाएगा। सभी दस्तावेजों और पात्रता की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- यदि सभी दस्तावेज़ और पात्रता मानदंड सही पाए जाते हैं, तो आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा और आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।
📌 टिप: आवेदन की प्रति और रसीद संभालकर रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की पूछताछ या फॉलोअप में सुविधा हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ)
पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?
लाभार्थी को पेंशन राशि निम्न माध्यमों से प्रदान की जाती है:
- बैंक खाता हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से
- डाकघर द्वारा भुगतान
- ग्राम पंचायत या निकटतम CSC सेंटर के माध्यम से नकद वितरण (कुछ राज्यों में लागू)
नकद राशि का वितरण कौन करेगा?
यदि राज्य सरकार द्वारा नकद वितरण का विकल्प दिया गया है, तो ग्राम पंचायत, CSC ऑपरेटर या संबंधित स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा लाभार्थी को राशि वितरित की जाती है।
अधिकांश राज्यों में अब DBT (Direct Benefit Transfer) को प्राथमिकता दी जाती है।
क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हां, आप UMANG पोर्टल या UMANG मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया में लॉगिन, फॉर्म भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना और सबमिट करना शामिल है।
क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?
प्रत्येक राज्य की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है।
लेकिन सामान्य रूप से आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय में जमा करना होता है।
मैं अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकता हूँ?
आप UMANG ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करके NSAP सेक्शन में “Track Application” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा, कुछ राज्य अपनी सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट पर भी ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करते हैं।
क्या मैं एकाधिक विकलांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
योजना में पात्रता का निर्धारण कुल विकलांगता प्रतिशत (अक्सर 80% या अधिक) के आधार पर किया जाता है
Indira Gandhi Divyang Pension Yojana निष्कर्ष
Indira Gandhi Divyang Pension Yojana एक ऐसी योजना है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि उनके जीवन में खुशहाली लाने में सहायता प्राप्त होती है, Indira Gandhi Divyang Pension Yojana यह योजना सा पी का एक महत्वपूर्ण भाग है केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से इंदिरा अम्मा विकलांग पेंशन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
Disclaimer
यह लेख Indira Gandhi Divyang Pension Yojana से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, सरकारी दस्तावेज़ों, और आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। इस वेबसाइट का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है।
हम किसी भी प्रकार से योजना की आधिकारिक प्राधिकरण या सरकार से संबद्ध नहीं हैं।
पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया या राशि में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए कृपया Indira Gandhi Divyang Pension Yojana से संबंधित नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://web.umang.gov.in या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।