Cancer Patient Pension Yojana: कॅन्सर एक जान लेवा बिमारी है, जिसका इलाज संभव नही है, कॅन्सर से बचाव के प्रति लोगो मे जागृकता बढाने हेतू विश्व कॅन्सर दिवस भी मनाया जाता है । कॅन्सर एक जान लेवा बिमारी होने के कारण जागरूकता ही लोगो मे इस बिमारी से बचने मे सहायक होगी ।
भारत के हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी थी , विश्व कॅन्सर दिवस के माध्यम से लोगो में खिलाफ जागरूकता आती है । विश्व कॅन्सर दिवस के माध्यम से जो कॅन्सर के विषय शक्य है और स्वास्थ सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी से संबंधित बाते लोगो के साथ शेअर करते है ताकी इस बिमारी से बचने के लिए जागरूकता बडा सके ।
इस बीमारी के सुरुवाती लक्षण मे लगातार झाले आना गले मे हमेशा खरास रहना, हमेशा कान नाक मे दर्द रहना, निगल्ने मे दर्द महसूस होना, हमेशा गर्दन मे सुजन होना । विश्वभर मे महिलाए एवं पुरुषो को यह बिमारी प्रभावित करती है । कॅन्सर दीवस के माध्यम से लोगो को कॅन्सर के खतरो से संबंधित जानकारी बताई जाती है इस बिमारी से जागरूक रहे ।
हमे इस बिमारी से हमेशा जागरूक रहना अनिवार्य है समय समय पर हम रुटीन चेकअप कर वाले । इसके साथ ही हम समय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर ले, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी असमानता दिखे तो हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर ले । इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश यही है, की पिडितो को पेंशन प्रदान करना ।चरण III और चरण IV कैंसर के लिए वित्तीय सहायता मरीजों को प्रदान की जाती है ।
यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में सभी आयु समूहों वाले, स्टेज III और स्टेज IV के कैंसर मरिजो के लिए लागू होगी। हरियाणा के राज्य मे स्टेज III और स्टेज IV कैंसर मारिजो को मासिक वित्तीय सहायता यानी/ पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी।
इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभ के अतिरिक्त होगी। इसका अर्थ यही होगा की कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना के द्वारा मरीज लाभ ले सकता है साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी मरीज लाभ ले सकता है । यह योजना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
Cancer Patient Pension Yojana महत्वपूर्ण जानकारी
योजना का नाम | Cancer Patient Pension Yojana (कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना) |
राज्य का नाम | हरियाणा |
लाभार्थी | कैंसर से झुज रहे नागरिक |
उद्देश | कॅन्सर पीडित मरीजो को पेन्शन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाईन |
पेंशन राशि | ₹ 3,000 /- |
किसके द्वारा शूरू की गयी | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना का विवरण | अभी डाउनलोड करे |
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Cancer Patient Pension Yojana उद्देश:
कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना का महत्वपूर्ण उद्देश निम्न लिखित प्रकार से है
- कॅन्सर पीडित मरीजो को इस योजना के अंतर्गत पेन्शन प्रदान की जायेगी ।
- जिससे इन मरीजो को खर्चे की समस्या से राहत मिलेगी ।
- कॅन्सर पीडित मरीजो की आर्थिक सहायता होगी जिसे वे अपनी दवाईयो का तथा अपनी आवश्यकता हो का सामना सही से कर सकेंगे उनको किसी और के भी उपर निर्धारित नही होना पडेगा,
- हरियाणा सरकार की और से कॅन्सर पीडित स्टेज थ्री और स्टेज फोर के मरिजो के लिए मासिक पेन्शन दोन हजार रुपये की है । यह दो हजार रुपये की धनराशी 1 Jan 2024 से बडा कर 3000 रुपये कर दी है ।
Cancer Patient Pension Yojana के फायदे:
- कॅन्सर पेशंट योजना के अंतर्गत लाभार्थी योग मासिक पेन्शन दो हजार रुपये वितरित की जायेगी ।
- कॅन्सर के मरीजो को आपणा जीवन आपण करणे और इलाज करणे मे बहुत ही देखतो का सामना करना पडता है इस योजना के अंतर्गत मरिजो को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी ।
- इस आर्थिक सहयोग से गरीब एवं जरूररत मंदो को थोडी राहत मिलेगी ।
- इस योजना मे आवेदन करने के बाद लाभार्थी मरीज के पेन्शन को सरकार सिधा उनके डीबीटी के माध्यम से बँक खाते मे धनराशी ट्रान्सफर कर देंगे
- जसे मरीज अपनी आवश्यकता के अनुसार धनराशी बँक निकाल भी सकते है ।
Cancer Patient Pension Yojana पात्रताए:
कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना की पात्रता ए निम्नलिखित प्रकार से है
- आवेदन करता भारत का रहिवासी होना अनिवार्य है ।
- आवेदन करता की सालाना आय डेड लाख से कम होनी अनिवार्य है ।
- आवेदन करता के परिवार का कोई भी सदस्य यांनी माता पिता पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री कोई भी सरकारी सेवा मे नही होना चाहिये ।
- आवेदन करता के पास कॅन्सर से पीडित होने के सभी कागदात उपलब्ध होणे चाहिये ।
NOTE: यह योजना सामान्य तौर पर कॅन्सर के चरण IV और चरण III के मरीजो के लिए बनाई गई है ।
Cancer Patient Pension Yojana दस्तावेज: (Documents Required for Cancer Patient Pension Yojana)
- पासपोर्ट आकार का फोटो ।
- बैंक पासबुक ।
- आधार कार्ड ।
- आय प्रमाण पत्र (डीसीएम/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जारी)।
- राजपत्रित सरकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र कि उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है।
- निवास का प्रमाण (राशन कार्ड, त्रिपुरा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरटीसी), मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट)।
- क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, अगरतला या सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र।
Cancer Patient Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया
कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना के लिए आप आवेदन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते है
आपको इस योजना के लिये ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा ।
नोट: प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।जिस्की प्रिंट बहुत ही महत्त्वपूर्ण होगी ।
- आवेदक को ऊपर बताया प्रिंट लेना चाहिए, निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र का प्रारूप।
- आवेदन पत्र में सभी पुरी गयी बायो को भरें,
- सभी अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिया उसके साथ जोडे (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित) ।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के कार्यालय यांनी आवेदन संबंधीत क्षेत्र में जमा किया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
- संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसके पास आवेदन जमा किया गया है।
चरण III और चरण IV कैंसर के लिए वित्तीय सहायता मरीजों को प्रदान की जाती है ।
यह योजना पूरे हरियाणा राज्य में सभी आयु समूहों वाले, स्टेज III और स्टेज IV के कैंसर मरिजो के लिए लागू होगी। हरियाणा के राज्य मे स्टेज III और स्टेज IV कैंसर मारिजो को मासिक वित्तीय सहायता यानी/ पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभ के अतिरिक्त होगी।इसका अर्थ यही होगा की कॅन्सर पेशंट पेन्शन योजना के द्वारा मरीज लाभ ले सकता है साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी मरीज लाभ ले सकता है । यह योजना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।